Thursday, 18 July 2019

कैबिनेट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी

कैबिनेट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है।

विधेयक में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित करने और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को निरस्त करने का प्रावधान है।

बिल की विशेषताओं में शामिल हैं, कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एक्जाम को नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) के रूप में जाना जाएगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए और विदेशी मेडिकल स्नातकों के स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में लाइसेंस परीक्षा के रूप में काम करेगा।

यह बिल प्रदान करता है कि राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जो NEET, कॉमन काउंसलिंग, NEXT है, वह देश में समान मानकों के लिए AIIMS जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (INI) पर भी लागू होगी।

 आयोग निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटों के लिए शुल्क और अन्य सभी शुल्कों का नियमन करेगा।

इन उपायों से पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित होगी और प्रवेश शुल्क में भी कमी आएगी।

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