संसद ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक पारित किया
संसद ने राज्यसभा के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 को आज सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
लोक सभा बिल पहले ही पारित कर चुकी है।
इस कानून का उद्देश्य एनआईए के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना है, जो भारत से बाहर के भारतीयों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय संपत्ति को लक्षित करने वाले अनुसूचित अपराधों की जांच करता है।
नवीनतम संशोधन एनआईए को मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराधों से संबंधित जांच करने में सक्षम बनाएगा।
यह मानव तस्करी और साइबर आतंकवाद जैसे अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन भी करता है।
संसद ने राज्यसभा के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 को आज सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
लोक सभा बिल पहले ही पारित कर चुकी है।
इस कानून का उद्देश्य एनआईए के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना है, जो भारत से बाहर के भारतीयों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय संपत्ति को लक्षित करने वाले अनुसूचित अपराधों की जांच करता है।
नवीनतम संशोधन एनआईए को मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराधों से संबंधित जांच करने में सक्षम बनाएगा।
यह मानव तस्करी और साइबर आतंकवाद जैसे अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन भी करता है।
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