Friday, 5 July 2019

संसद ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया

संसद ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया

संसद ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को आज राज्यसभा से मंजूरी दे दी है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है।

विधेयक 26 सितंबर, 2018 से दो साल की अवधि के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) को सुपरसीड करने का प्रयास करता है, जिसके दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMC अधिनियम, 1956 के तहत एमसीआई की शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेगा।

इस विधेयक का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

यह गवर्नर बोर्ड में सदस्यों की संख्या को मौजूदा सात सदस्यों से बढ़ाकर बारह करने का भी प्रस्ताव करता है।

विधेयक इस संबंध में घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा।

 भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लेने वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पिछले आठ महीनों में अच्छा काम किया है और देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।

2019-20 में 15 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई हैं और इसने 37 नए मेडियल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है, जिनमें से 12 निजी कॉलेज हैं।

मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया अनियमित रूप से की जाएगी।

No comments:

Post a Comment