लोकसभा ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया
लोकसभा ने आज आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
विधेयक में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 में संशोधन करने और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को और संशोधित करने का प्रयास किया गया है।
विधेयक में 18 वर्ष की आयु में बच्चे को बायोमेट्रिक आईडी कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प देने का भी प्रस्ताव है।
यह विधेयक बैंक खातों को खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शनों की स्वैच्छिक खरीद के लिए आधार का उपयोग करेगा।
देश के एक सौ 23 करोड़ से अधिक लोगों को आधार में नामांकित किया गया है और लगभग 70 करोड़ मोबाइल फोन आधार संख्या से जुड़े हैं।
देश में रोजाना लगभग 2 करोड़ 50 लाख आधार प्रमाणीकरण किए जाते हैं।
लोकसभा ने आज आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
विधेयक में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 में संशोधन करने और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को और संशोधित करने का प्रयास किया गया है।
विधेयक में 18 वर्ष की आयु में बच्चे को बायोमेट्रिक आईडी कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प देने का भी प्रस्ताव है।
यह विधेयक बैंक खातों को खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शनों की स्वैच्छिक खरीद के लिए आधार का उपयोग करेगा।
देश के एक सौ 23 करोड़ से अधिक लोगों को आधार में नामांकित किया गया है और लगभग 70 करोड़ मोबाइल फोन आधार संख्या से जुड़े हैं।
देश में रोजाना लगभग 2 करोड़ 50 लाख आधार प्रमाणीकरण किए जाते हैं।
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