लोकसभा ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया
लोकसभा ने आज ध्वनि मत से भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया।
इस विधेयक का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता लाना है।
यह इस संबंध में घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा।
विधेयक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना का प्रावधान है।
एनएमसी देश में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करेगा।
विधेयक में 26 सितंबर 2018 से प्रभावी दो साल की अवधि के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई के लिए भी प्रावधान है।
इस अवधि के दौरान, गवर्नर बोर्ड आईएमसी अधिनियम, 1956 के तहत एमसीआई की शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेगा।
विधेयक में प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सदस्यों की संख्या मौजूदा सात से बढ़ाकर बारह कर दी गई है।
लोकसभा ने आज ध्वनि मत से भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया।
इस विधेयक का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता लाना है।
यह इस संबंध में घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा।
विधेयक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना का प्रावधान है।
एनएमसी देश में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करेगा।
विधेयक में 26 सितंबर 2018 से प्रभावी दो साल की अवधि के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई के लिए भी प्रावधान है।
इस अवधि के दौरान, गवर्नर बोर्ड आईएमसी अधिनियम, 1956 के तहत एमसीआई की शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेगा।
विधेयक में प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सदस्यों की संख्या मौजूदा सात से बढ़ाकर बारह कर दी गई है।
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