Thursday, 31 October 2019

भारत के प्रवासी नागरिक अब नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए आवेदन कर सकते हैं

भारत के प्रवासी नागरिक अब नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए आवेदन कर सकते हैं

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) अब नॉन रेजिडेंट इंडियंस (एनआरआई) के साथ नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भारत के प्रवासी नागरिकों को NPS में नामांकन की अनुमति दी है।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ओसीआई एनपीएस की सदस्यता ले सकता है बशर्ते कि वह व्यक्ति पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने के लिए पात्र हो और संचित बचत विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्यावर्तनीय होगी।

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