केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दी
कैबिनेट ने फिल्म पाइरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन से निपटने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
अनधिकृत कैमकोडिंग और फिल्मों के दोहराव के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं।
कैबिनेट ने फिल्म पाइरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन से निपटने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
अनधिकृत कैमकोडिंग और फिल्मों के दोहराव के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं।
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