Thursday, 7 February 2019

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दी

कैबिनेट ने फिल्म पाइरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन से निपटने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

  अनधिकृत कैमकोडिंग और फिल्मों के दोहराव के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं।

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