जम्मू और कश्मीर सरकार ने लद्दाख क्षेत्र को संभागीय दर्जा दिया
भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 5 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने राज्य में लद्दाख को तीसरे डिवीजन के रूप में बनाने की अधिसूचना जारी की।
संभागीय स्थिति इस क्षेत्र को प्रगति के लिए एक शानदार तरीका प्रदान करेगी।
लेह और कारगिल के लिए रूटीन प्रशासनिक मंजूरी लेह में डिवीजनल मुख्यालय में प्राप्त की जा सकती है।
इसके अलावा, नया प्रभाग स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों के रोजगार के अवसर भी लाता है।
लगभग तीन दशकों से, लद्दाख क्षेत्र विधान के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा है।
तेजी से फैले लद्दाख में लेह और कारगिल में उनके प्रशासन के लिए दो हिल काउंसिल हैं।
डिविजनल स्टेटस को केंद्रशासित प्रदेश के सपने की दिशा में एक कदम आगे माना जाता है।
हिल काउंसिल को हाल ही में अधिनियम में संशोधन के साथ वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाया गया है।
नई स्थिति प्रशासन को और सशक्त बनाएगी।
नए लद्दाख डिवीजन में लेह और कारगिल दोनों जिलों को समान लाभ मिलेगा।
दोनों जिलों में कार्यालयों और अवसरों को वितरित किया जाएगा।
भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 5 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने राज्य में लद्दाख को तीसरे डिवीजन के रूप में बनाने की अधिसूचना जारी की।
संभागीय स्थिति इस क्षेत्र को प्रगति के लिए एक शानदार तरीका प्रदान करेगी।
लेह और कारगिल के लिए रूटीन प्रशासनिक मंजूरी लेह में डिवीजनल मुख्यालय में प्राप्त की जा सकती है।
इसके अलावा, नया प्रभाग स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों के रोजगार के अवसर भी लाता है।
लगभग तीन दशकों से, लद्दाख क्षेत्र विधान के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा है।
तेजी से फैले लद्दाख में लेह और कारगिल में उनके प्रशासन के लिए दो हिल काउंसिल हैं।
डिविजनल स्टेटस को केंद्रशासित प्रदेश के सपने की दिशा में एक कदम आगे माना जाता है।
हिल काउंसिल को हाल ही में अधिनियम में संशोधन के साथ वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाया गया है।
नई स्थिति प्रशासन को और सशक्त बनाएगी।
नए लद्दाख डिवीजन में लेह और कारगिल दोनों जिलों को समान लाभ मिलेगा।
दोनों जिलों में कार्यालयों और अवसरों को वितरित किया जाएगा।
No comments:
Post a Comment