आईटीआर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन व्यक्तियों के संबंध में आयकर रिटर्न (ITRs) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाया है, जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है।
सीबीडीटी ने कहा कि इसके लिए एक औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
ITR की यह श्रेणी उन संस्थाओं द्वारा दायर की जानी है, जिनका मूल्यांकन I-T अधिनियम की धारा 44AB के तहत किया जाता है, जैसे कि कंपनियों, साझेदारी फर्मों, दूसरों के बीच स्वामित्व और उनके खातों को दाखिल करने से पहले ऑडिट किया जाना है।
फर्म में काम करने वाले साथी जैसे व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां भी इस खंड के अंतर्गत आती हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन व्यक्तियों के संबंध में आयकर रिटर्न (ITRs) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाया है, जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है।
सीबीडीटी ने कहा कि इसके लिए एक औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
ITR की यह श्रेणी उन संस्थाओं द्वारा दायर की जानी है, जिनका मूल्यांकन I-T अधिनियम की धारा 44AB के तहत किया जाता है, जैसे कि कंपनियों, साझेदारी फर्मों, दूसरों के बीच स्वामित्व और उनके खातों को दाखिल करने से पहले ऑडिट किया जाना है।
फर्म में काम करने वाले साथी जैसे व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां भी इस खंड के अंतर्गत आती हैं।
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