Saturday 21 September 2019

सरकार ने कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती की

सरकार ने कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती की

सरकार ने घरेलू निवेशकों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को लगभग 35 से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गोवा में 37 वीं जीएसटी परिषद की बैठक से पहले यह घोषणा की गई थी कि नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों को 15 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रभाव से आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान लागू किया गया है, जो किसी भी घरेलू कंपनी को 22 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प देता है, यदि वे किसी छूट / प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं।

अब, घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर अधिभार और उपकर को मिलाकर 25.17 प्रतिशत होगी, जो पहले लगभग 35 प्रतिशत थी।

साथ ही, ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नए प्रावधान के तहत 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद निर्माण में नए निवेश को शामिल करने और 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले अपना उत्पादन शुरू करने के बाद निगमित एक नई घरेलू कंपनी को केवल 15 प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा।

वित्त मंत्रालय ने सीएसआर खर्च के 2 प्रतिशत के दायरे का विस्तार करने के सरकार के फैसले की भी घोषणा की है।

कॉर्पोरेट कर की दर में कमी और अन्य राहत के लिए कुल राजस्व का अनुमान 1.45 लाख करोड़ रुपये है।

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