Sunday, 29 September 2019

पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है

पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है

आधार के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) को जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है।

इससे पहले समय सीमा 30 सितंबर थी।

  यह सातवीं बार है जब सरकार ने अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए व्यक्तियों की समय सीमा बढ़ाई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

अब आयकर उद्देश्यों के लिए दो विशिष्ट आईडी को लिंक करना अनिवार्य है।

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